मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में जल्दी करें रजिस्ट्रेशन और पाये 50000 ₹ की राशि

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना राज्य सरकार द्वारा संचालित एक योजना है। जो कि कई राज्यों में संचालित है, जिसमें गरीब जरूरतमंद, विधवाओं , परित्यकता,और निराश्रित परिवारों की बेटियों को शादी के लिए आर्थिक सहायता राशि दिया जाता है। इस योजना में बीपीएल कार्ड धारी जो गरीबी रेखा से नीचे हो के घर की दो बेटियों की शादी इस योजना के अंतर्गत कराया जा सकता है।

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kanya vivah yojana

इस योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह कार्यक्रम के दिन प्रति जोड़े ₹50000 का अकाउंट पे ई चेक दिया जाता है। कन्या विवाह योजना का लाभ लेने के लिए हितग्राही हेतु आई का कोई बंधन नहीं होता लेकिन कन्या का विवाह सामूहिक कन्या विवाह कार्यक्रम मे ही कराना होगा।

छत्तीसगढ़ में 2025 में समूहीक विवाह कार्यक्रम की तिथियां 14 मार्च, 14, 16 ,30 अप्रैल और 10 एवं 28 में को घोषित की गई है।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के उद्देश्य-


बाल विवाह में रोक और सही उम्र में विवाह को बढ़ावा देना।
सामाजिक कुरीतियों को कम करना और दहेज प्रथा को कम करना।
सामूहिक विवाह को बढ़ावा देकर शादी में से जो खर्च को रोकना।
गरीब परिवार की बेटियों का सम्मानजनक शादी करवाना।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की पात्रता-

कन्या वह कन्या के माता-पिता प्रदेश मूल निवासी हो।
कन्या 18 वर्ष तथा पुरुष 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली गई हो।
समग्र पोर्टल पर नामांकित हो ।

पात्र अपात्र जोड़े का विवरण विवाह पोर्टल पर जनरेट किया जाता है जिसे आसानी से ऑनलाइन देखा जा सकता है।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की आवेदन प्रक्रिया-

ऑनलाइन आवेदन के लिए सबसे पहले योजना के आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं फिर रजिस्ट्रेशन करने के बाद आवश्यक जानकारी भरकर दस्तावेज अपलोड करें और सबमिट करें।

ऑफलाइन आवेदन करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में आवेदन ,ग्राम पंचायत /जनपद पंचायत में, तथा शहरी क्षेत्र में नगर निगम /नगर पालिका/ नगर परिषद के कार्यालय में जरूरी दस्तावेजों के साथ जमा करें।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की आवश्यक दस्तावेज-

आधार कार्ड ।
निवास प्रमाण पत्र ।
जाति प्रमाणपत्र ।
बीपीएल राशन कार्ड ।
बालक बालिका का जन्म प्रमाण पत्र ।
हैप्रमाण पत्र ।
बैंक खाता काविवरण ।
पासपोर्ट साइजफोटो ।
दहेज न देने का स्वप्रमाणित घोषणा पत्र।

विभाग

सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन और सशक्तिकरण करण विभाग

उप विभाग- महिला एवं बाल विकास विभाग

यदि आप भी मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो जल्दी करें आवेदन

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