ममुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना से मिलेंगे ₹4000 रुपए प्रतिमाह

बाल आशीर्वाद योजना सरकार द्वारा शुरू की गई एक बहुत ही अच्छी योजना है जो कोविड में अपने माता-पिता के निधन के बाद बच्चों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस योजना की शुरुआत की गई है।

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Bal ashirwad yojana

इस योजना का लाभ ऐसे बच्चों को मिलेगा जिनके पिता या माता में से किसी की मृत्यु हो गई हो या माता-पिता दोनों की मृत्यु 1 मार्च 2020 के बाद हो गई हो। और बच्चों की उम्र 18 वर्ष से काम है तो ऐसे परिवार के दो बच्चों को प्रत्येक महीने₹4000 प्रति माह मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत मिलेगा।

या बच्चे अपने संबंधियों के साथ रह रहे हो उन सभी बच्चों को इस योजना का लाभ मिलेगा। और महिला एवं बाल विकास की संयुक्त संचालक डॉक्टर संध्या व्यास द्वारा यह जानकारी दिया गया कि इस योजना के तहत बच्चों का चिनहांकन एवं सर्वे प्रारंभ कर दिया गया है ।

इस योजना को दो तरह से बताया गया है

आफ्टर केयर स्पॉन्सरशिप योजना

इसमें वे बच्चे शामिल है जो 18 साल से ऊपर के हो और जो बाल संरक्षण संस्थाओं से आगामी जीवन यापन के लिए निकले हो इन्हें आर्थिक सहायता के साथ-साथ प्राइवेट संस्थानों, औद्योगिक संस्थान , पॉलिटेक्निक डिप्लोमा,पैरामेडिकल,आईटीआई,होटल मैनेजमेंट आदि प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान आदि संस्थाओं में इन्हें प्रशिक्षण कराकर इन्हें इंटर्नशिप रोजगार दिलाया जाएगा।

प्रशिक्षण और इंटर्नशिप की अवधि तक इन्हें प्रत्येक महीने ₹5000 आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी। व्यावसायिक प्रशिक्षण की अवधि केवल दो वर्ष तक रहेगी इस दौरान भी प्रत्येक महीने ₹5000 दिया जाएगा और प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने वाले बच्चों को 5 से ₹8000 हर माह दिया जाएगा।

स्पॉन्सरशिप योजना

इस योजना में वे बच्चे शामिल है जो 18 वर्ष से कम आयु के हैं। और उनके माता या पिता में से कोई एक या माता या पिता दोनों की मृत्यु 1 मार्च 2020 के बाद हो गई हो। और बच्चे अपने सगे संबंधियों के साथ रहते हो।ऐसे बच्चों को 4000 रु.प्रतिमा की आर्थिक सहायता राशि दिये जाने का प्रावधान है। यह राशि सिर्फ बच्चों के 18 वर्ष होने तक ही दिया जाएगा। तथा बच्चों के बेहतर चिकित्सा सहायता के लिए आयुष्मान कार्ड भी बनाया जाएगा।

ममुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना का मुख्य उद्देश्य

  1. कोविड में अनाथ हुए बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान करना।
  2. बच्चों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना और उनकी बेहतर शिक्षा सुनिश्चित करना।
  3. बच्चों को आत्मनिर्भर बनने में उनकी मदद करना।
  4. बच्चों का अच्छा स्वास्थ्य अच्छी शिक्षा अच्छा माहौल अच्छी परवरिश सुनिश्चित करना।

योजना का लाभ

आर्थिक सहायता –

इस योजना में पात्र बच्चों को आर्थिक सहायता के रूप में हर महीने 4000 -5000 रू.दिया जाएगा

शिक्षा सहायता

बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए उन्हें सहायता राशि दिया जाएगा जिसमें स्कूल की फीस किताबें और कई शैक्षणिक खर्च शामिल होगा।

सस्वास्थ्य सहायता


बच्चों के नियमित जांच टीकाकरण आदि चिकित्सा सुविधाऐं मुफ्त होगी और साथ ही बच्चों का मुफ्त आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा।

ममुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना की पत्रता


ऐसे बच्चे जिन्होंने अपने माता-पिता को दिए हैं और 18 वर्ष से कम उम्र के हैं और अपने संबंधियों या संरक्षण के साथ रह रहे हो ऐसे बच्चे इस योजना के पात्र होंगे।

ममुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना में आवेदन कैसे करे


ऑफलाइन भरने के लिए – तहसील में और कलेक्टर ऑफिस में फार्म उपलब्ध होगा।
अथवा
महिला एवं बाल विकास विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है ।
‘बिल्कुल निशुल्क’
फार्म को भरकर कार्यालय जिला बाल संरक्षण इकाई /जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में जमा करें।

ममुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना में आवेदन के लिए दस्तावेज…..

  • बच्चे एवं मां का जॉइंट खाता होना चाहिए।
  • राशनकार्ड
  • मां और बच्चे का आधार कार्ड
  • स्कूल आईडी कार्ड हेडमास्टर प्रिंसिपल द्वारा लिखा गया
  • माता या पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र।
  • आय प्रमाण पत्र।

नोट-
यह दस्तावेज उनके लिए है जिनके माता या पिता में से किसी एक की मृत्यु हो गई हो।

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