दिव्यांग पेंशन योजना एक सरकारी योजना है जिसे राज्य सरकारों द्वारा चलाए जा रहा है इस योजना का मुख्य उद्देश्य दिव्यांगों को आर्थिक सहायता प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाने व समाज में सम्मानजनक जीवन यापन करने हेतु लया गया है यह योजना उन दिव्यांगों के लिए लाभदायक है जो अपने रोजमर्रा की जरूरत के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं ।

दिव्यांग पेंशन योजना अलग-अलग राज्य द्वारा अलग-अलग वित्तीय सहायता राशि के साथ चलाए जा रहा है
जैसे-
- हरियाणा हरियाणा सरकार द्वारा यह योजना 1981 82 में लाया गया था जिसमें 60% से अधिक दिव्यंका वाले व्यक्तियों को शुरू में इस योजना में केवल ₹50 हर माह दिया जाता था लेकिन अब समय के साथ इसे बढ़ाकर 3000 का प्रतिमा कर दिया गया है।
- छत्तीसगढ़ में 40% से अधिक दिव्यांकता कता वाले व्यक्ति इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
- उत्तर प्रदेश में भी 40% से अधिक दिव्यांकता वाले व्यक्ति इस योजना के लिए पात्र होंगे।
- उत्तराखंड में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांकता पेंशन योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे व 18 से 59 वर्ष तक के 80% से अधिक दिव्यांग व्यक्तियों को ₹1500 प्रतिमा दिए जाने का प्रावधान है।
दिव्यांग पेंशन योजना के महत्वपूर्ण नियम और शर्तें-
आधार लिंकिंग- जो भी पत्र अभ्यर्थी होंगे उन्हें अपना आधार कार्ड पेंशन खाते से लिंक करना आवश्यक होगा।
जीवन प्रमाण पत्र – प्रत्येक वर्ष लाभार्थी को अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होगा।
दूरी पेंशन मान्य नहीं- कोई एक व्यक्ति एक साथ दो अलग-अलग पेंशन योजना का लाभ नहीं ले सकता।
लाभार्थी की सालाना आय तय आय सीमा से अधिक ना हो।
योजना की राशि सीधे पत्र विद्यार्थी के बैंक अकाउंट में दी जाएगी।
दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ पाने की पात्रता-
- आवेदन करता भारत का नागरिक हो।
- दिव्यांग प्रतिशत राज्यों के नियम के अनुसार हो।
- आवेदन करता की आयु राज्य के नियमानुसार हो।
- दिव्यांग प्रमाण पत्र आवश्यक होगा।
- आवेदन करता गरीबी रेखा से नीचे हो।
दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कहां करें-
इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन अपने राज्य के समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर कर सकते हैं।
या
ऑफलाइन आवेदन अपने नजदीकी समाज कल्याण कार्यालय में जाकरकर सकते हैं।
दिव्यांग पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या क्या है
- आधार कार्ड
- दिव्यांग प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक खाता का विवरण जो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।
Note – इस योजना के नियम और शर्ते अलग-अलग राज्यों में भिन्न-भिन्न है
अधिक जानकारी के लिए राज्य के समाज कल्याण विभाग के आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करे और सम्पूर्ण जानकरी पाएं
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